नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने वाला आरोपी झारखंड से गिरफ्तार

 


थाना अकलाडोंगरी में आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376IPC एवं 06पोक्सो एक्ट के तहत् की गई कार्यवाही


धमतरी।थाना अकलाडोंगरी क्षेत्रांतर्गत निवासी प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर कोई अज्ञात व्यक्ति 7 सितंबर को अपहरण कर ले गया। रिपोर्ट पर थाना अकलाडोंगरी में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । 

विवेचना के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के माध्यम से अपहृता एवं अज्ञात आरोपी का मोबाईल लोकेशन झारखंड में मिला।पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  निवेदिता पॉल व उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अरुण कुमार जोशी के मार्गदर्शन  में थाना अकलाडोंगरी एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम बनाकर पतासाजी के लिए रवाना किया गया। उक्त टीम आरोपी के घर तक पहुंची और घेराबंदी कर अपहृत नाबालिग बालिका को आरोपी ललन गोस्वामी पिता मोहन गोस्वामी उम्र 18 वर्ष 11 माह तिलौना ,थाना देवीपुर ,जिला देवघर (झारखंड) के कब्जे से बरामद कर आरोपी को अभिरक्षा में लेकर वापस थाना अकलाडोंगरी आये । 


पीड़िता ने पूछताछ में अपने कथन पर बताया गया कि आरोपी द्वारा शादी करने का प्रलोभन देकर जबरदस्ती भगाकर झारखंड ले आया और मना करने के बाद भी शारिरिक शोषण किया गया।  आरोपी के विरुद्ध धारा 366, 376,भा.द.वि. एवं 06 पॉक्सो एक्ट जोड़ते हुए वैधानिक कार्यवाही की गई। 

 कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी अकलाडोंगरी निरीक्षक  नोकुल सिंह ठाकुर, सउनि. करण राम निषाद एवं आरक्षक राजेंद्र कुमार चिंडा, महेन्द्र कुमार व सायबर सेल से आरक्षक सितलेश पटेल शामिल रहे।


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