अनुज्ञापन अधिकारी (पौ.सं) एवं उप संचालक कृषि ने जारी किया आदेश
धमतरी । धमतरी जिले में अमानक बैच की कीटनाशक औषधि क्लोफायरीफॉस 50%+ सीपर मेथरीन 5% EC के विक्रय तथा भण्डारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश उप संचालक कृषि एवं अनुज्ञापन अधिकारी (पौ.सं.) द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने तीनों ब्लॉक के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अमानक बैच क्रमांक एम-116/130 और केएसी-101 बैच के कीटनाशक, जिन विक्रेताओं के पास बेची गई, उसकी मात्रा और शेष मात्रा की जानकारी सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करें। उन्होंने साथ ही निर्माण कंपनी मेसर्स मानसून एग्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स किसान एग्रो केमिकल्स को पत्र भेजकर अमानक बैच एम-116/130 और केएसी-101 बैच क्रमांक की कीटनाशक औषधि जिन विक्रेताओं को जिले में बेची गई, उनकी जानकारी दस दिनों में मांगी है।
जिले के मगरलोड स्थित आमाचानी के मेसर्स अर्पिता कृषि केन्द्र और कपालफोड़ी के मेसर्स राजू कृषि केन्द्र, जहां से कीटनाशक का नमूना लिया गया, उन्हें भी किसानों की सूची उपलब्ध कराने सात दिवस का वक्त दिया गया है, जिन्हें उक्त बैच की अमानक दवा बेची गई है।
ज्ञात हो कि राज्य कीटनाशी गुण प्रयोगशाला ठेलकाडीह राजनांदगांव में विश्लेषण के लिए भेजे गए कीटनाशक दवा क्लोफायरीफॉस 50%+ सीपर मेथरीन 5% EC की उपरोक्त बैच की दवा अमानक पाई गई, जिसके बाद इसके भण्डारण और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।
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