चौकी करेली बड़ी थाना मगरलोड पुलिस की कार्यवाही
मगरलोड। 13 को थाना मगरलोड क्षेत्र अंतर्गत चौकी करेली बड़ी निवासी नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर, वैद्य संरक्षक की अनुमति के बिना अपहरण करने की रिपोर्ट पर चौकी करेली बड़ी में धारा 363 भा.द.वि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
इसी बीच जानकारी मिली कि आरोपी ने अपहृता को अपने साथ भगाकर मध्य प्रदेश के इंदौर व खंडवा ले गया। जिस पर विधिवत अनुमति प्राप्त कर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार टीम गठित कर अपहृता एवं आरोपी की पतासाजी हेतु रवाना किया गया।
उक्त टीम ने अपहृता को जिला धार के खंडवा से आरोपी दीपक डाबी के कब्जे से विधिवत बरामद कर पूछताछ किया। अपहृता ने बताया कि दीपक डाबी ने उसे बहला-फुसलाकर, शादी करने का प्रलोभन देकर अपने साथ भगाकर ले आया और कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई तथा डेढ़ वर्ष पूर्व एक नवजात बच्ची को जन्म दी। पीड़ित नाबालिग बालिका के कथन, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा 366, 376 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6 जोड़ते हुए आरोपी दीपक डाबी पिता राजेश डाबी उम्र 25 वर्ष साकिन मौडाहारी (थवलाई) थाना बडगोंडा जिला इंदौर मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मगरलोड प्रणाली वैद्य, चौकी प्रभारी करेली बड़ी संतोष साहू, सहायक उपनिरीक्षक मोहन लाल निषाद, आरक्षक फगेंद्र साहू, तेजराम नेताम, महिला आरक्षक अमरलता लकड़ा शामिल रहे।
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