वतन जायसवाल
रायपुर। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए राजनांदगांव और बलौदाबाजर जिला में धारा 144 लागू कर दी गई है।
राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। जिससे सार्वजनिक, सामाजिक आयोजनों पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है।जारी आदेश के अनुसार सभी माल, जिम, होलसेल दुकान, सिनेमाघर, होटल, स्वीमिंग पुल ऑडिटोरियम में एक तिहाई क्षमता के साथ ही संचालित करने को कहा गया है।
इसी तरह बलौदाबाजर जिला में धारा 144 लागू कर दिया गया है। दिशा-निर्देश का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।जिला दंडाधिकारी सुनील जैन ने धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। जिसमें सभी तरह के सभा, जुलुस, रैली, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल आयोजनों पर पूर्णतः तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। आदेश के अनुसार जिले के नगरीय निकाय की सभी दुकानें गुमाश्ता दिवस में बंद रहेंगी। सभी दुकानों में निशुल्क और विक्रय हेतु मास्क, सेनेटाइजर की व्यवस्था करने कहा गया है। नियमों का पालन न करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के तहत और अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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