होली में मुखौटा सहित इन चीजों पर लगा प्रतिबंध, होगी कार्रवाई

 


कलेक्टर-एसपी ने की सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाने की अपील


शांति समिति की बैठक में अधिकारी द्वय ने कहा- पर्व का आनंद ऐसे उठाएं कि दूसरों को असुविधा ना हो


धमतरी।कलेक्टर पी.एस.एल्मा एवं एस.पी. प्रशांत ठाकुर ने शांति समिति की बैठक ली। जिसमें नगर के विभिन्न समाज एवं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। बैठक में अधिकारी द्वय ने सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में होली पर्व एवं शब-ए-बरात का आयोजन करने की अपील की, साथ ही कहा कि पर्व का आनंद ऐसे उठाएं कि दूसरों को किसी प्रकार से परेशानी अथवा असुविधा ना हो।
कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने उपस्थित नागरिकों से कहा कि धमतरी नगर सभी समाज व समुदाय के द्वारा सामाजिक समरसता एवं सौहार्द्रपूर्ण माहौल के साथ आयोजन के लिए जाना जाता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि सभी समाज के लोग सर्वधर्म समभाव के साथ आगे भी इस परम्परा को कायम रखें। रंगों के इस पर्व में किसी पर ना तो बलपूर्वक रंग लगाएं, ना ही रंग के नाम पर ग्रीस, पेंट आदि का इस्तेमाल करें। बल्कि कोशिश यह होनी चाहिए कि ऐसा कृत्य ना करें, जिससे किसी प्रकार का विवाद अथवा टकराव की स्थिति निर्मित हो। कलेक्टर ने यह भी ताकीद की कि कोविड-19 का खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल ना करें। प्रशासन के साथ-साथ आम लोगों को भी अपनी सुरक्षा के लहजे से जागरूक होना होगा। उन्होंने उपस्थित विभिन्न समाजों के पदाधिकारियों से पुनः अपील करते हुए कहा कि रंगों के इस पर्व को सुरक्षात्मक और परस्पर भाईचारा के साथ मनाएं, जैसा कि धमतरी नगर की परम्परा है।


इस अवसर पर एसपी श्री ठाकुर ने बताया कि तीन सवारी वाले वाहनों और प्रेशर हॉर्न वाली गाड़ियों पर सख्ती से चालानी की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा निर्धारित समयावधि और मापदण्ड के प्रतिकूल ध्वनि-विस्तारक यंत्र (डी.जे.) बजाए जाने पर भी पूर्ववत् प्रतिबंध जारी रहेगा। होलिका दहन के संबंध में एसपी ने बताया कि शहर के सभी प्रमुख चौक-चौराहों पर पुलिस की तैनाती रहेगी तथा टीम द्वारा लगातार पेट्रोलिंग भी की जाएगी। इसके अलावा नगर रूद्री बैराज में गोताखोरों की भी तैनाती सुरक्षा के लिहाज से की जाएगी। उन्होंने पुलिस एवं जिला प्रशासन के साथ-साथ सहयोग की अपील करते हुए उत्सव को उत्साह के साथ मनाने का अनुरोध किया। इस दौरान विभिन्न समाज के लोगों ने भी अपनी राय रखी, जिस पर प्रशासन ने सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। मुस्लिम समाज ने बताया कि शुक्रवार की नमाज 2 बजे से 2:45 तक होगी और शाम को शबे बरात की नमाज भी अदा की जाएगी।
बैठक में एडीएम  ऋषिकेश तिवारी एसडीएम धमतरी विभोर अग्रवाल, डीएसपी  जीसी पति, जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर, मोहन लालवानी, सूर्यप्रभा मदन मोहन खंडेलवाल, बीथिका विश्वास, महेश रोहरा, सुबोध राठी, आरएन ध्रुव, डॉ ठाकुर, हेमराज सोनी, हरमिंदर छाबड़ा, पार्षद नीलू पवार,ममता शर्मा, रुद्री सरपंच अनिता यादव सत्यवान यादव, अशोक मेश्राम, आकाश गोलछा, दिलावर रोकडिया, बशीर अहमद, प्रवीण साहू, कोमल संभाकर हजरत अली, मो. निसार खान सहित शहर के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।

होली पर्व के आयोजन के संबंध में सामान्य निर्देश-

होली पर्व आयोजन के संबंध में प्रशासन के द्वारा सामान्य निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें उल्लेख किया गया है कि होलिका दहन रात्रि दस बजे से पहले कराना सुनिश्चित कराया जाए। ऐसी जगहों पर होलिका दहन नहीं किया जाए जहां पर विद्युत तार, केबल तार गुजरा हो तथा सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचने की आशंका हो। इसके अलावा डामरीकृत पक्की सड़कों पर होलिका दहन नहीं करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि होलिका जलाने वाले स्थल के आसपास ज्वलनशील पदार्थ ना हो। तेज ध्वनि निकलने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे डीजे, साउण्ड सिस्टम, लाउड स्पीकर एवं अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिससे तेज ध्वनि निकलती हो, के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा होलिका दहन के लिए हरे-भरे वृक्षों को नुकसान पहुंचाने, टायर-टयूब आदि जलाना भी प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही किसी को जबरदस्ती रंग लगाने, ग्रीस, पेंट, शरीर में जलन पैदा करने वाले केमिकल का उपयोग करने, मुखौटा लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसी तरह किसी से जबरदस्ती चंदा वसूली करने, पेड़ या पत्थर लगाकर मार्ग अवरूद्ध कर चंदा वसूलने, शराब पीकर वाहन चलाने, बाइक पर तीन सवारी बैठाने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि होली पर्व शुक्रवार का दिन होने के कारण मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए जाते समय उन पर जबरदस्ती रंग-गुलाल नहीं लगाया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने कहा गया है कि अतिआवश्यक उसेवाएं जैसे अस्पताल, दवा दुकान, दुग्ध, सब्जी, बस स्टैण्ड आदि की सुविधा बाधित न होने पाए।    



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