पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी ने की तत्काल कार्यवाही
धमतरी। राशनकार्ड हितग्राहियों को राशन दुकान से कम दर पर मिलने वाले चांवल को उन्हें बहला फुसलाकर बाजार मे अधिक दाम पर विक्रय करने के लिये कम दाम मे राशन का चांवल खरीदा। जबकि इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 17 दिसम्बर 2021 को राजपत्र प्रकाशित कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों से हितग्राही / कल्याणकारी संस्थाओं को प्रदाय राशन सामग्री अहस्तांतरणीय होगी तथा इसका विक्रय , संबंधित राशनकार्ड धारको / संस्थाओ के द्वारा अन्य व्यक्तियो / संस्थाओ को नही किये जाने का आदेश जारी किया गया है ।
लोकेश देवांगन उर्फ बंटी पिता भीम देवांगन उम्र 34 वर्ष निवासी शासकीय बालक स्कूल के सामने रामपुर वार्ड धमतरी को उसके द्वारा किये जा रहे कृत्य की जानकारी थी।प्रकरण में प्रार्थी खाद्य निरीक्षक एवं नागरिक आपूर्ति धमतरी नरेश पिपरे की लिखित शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।आरोपी के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली धमतरी में धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया ।
पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी के द्वारा तत्काल कार्यवाही कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से कोतवाली पुलिस ने विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा ।
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