शुक्लाभाठा ग्राम पंचायत का मामला,प्रार्थी ने तहसीलदार से की शिकायत
पवन निषाद
मगरलोड़( धमतरी)।विकासखण्ड मगरलोड़ के ग्राम पंचायत शुक्लाभाठा में स्थित शासकीय भूदान यज्ञ मंडल की दो एकड़ 40 डिसीमल जमीन को अर्जिनवीस स्टाम्प वेंडर ने अपने तथा परिवार वालों के नाम दर्ज करवाने का मामला प्रकाश में आया है।प्रार्थी ने इसकी शिकायत तहसीलदार से की है।
भूदान यज्ञ मंडल भूमि खसरा नंबर 276,933,917 रकबा नंबर 0.05,0.61,0.30 कुल रकबा 0.96 हेक्टेयर दो एकड़ 40 डिसीमल भूमि को अर्जिनवीस स्टाम्प वेंडर बरसन पिता सोनाराम जाति कंवर द्वारा अपने तथा अपने पिता सोनाराम पिता सीताराम ग्राम शुक्लाभाठा के पटवारी व तहसीलदार के साथ साठगांठ कूटरचित कर भूदान यज्ञ मंडल की जमीन को अपने नाम मे दर्ज करवा लेने का आरोप लगाया है।शिकायत में बताया कि भूदान यज्ञ मंडल की भूमि खसरा नंबर 276,933 व 917 जो वर्ष 2006-07 से 2010 -11 खसरा पांच शाला में दर्ज है।तथा बी वन वर्ष 2011 -12 के खाता क्रमांक 194 में दर्ज है। वर्तमान में भूदान यज्ञ मंडल की भूमि खसरा नंबर 276,933,917 की भूमि 276 रकबा 0.29 हेक्टेयर ,917/1 रकबा 0.10 हेक्टेयर ,933/1 रकबा 0.21 हेक्टेयर सोनाराम पिता सीताराम जाति कंवर शुक्लाभाठा के नाम पर आनलाइन कम्प्यूटर में दर्ज दिखा रहा है।तथा खसरा नंबर 917/2,917/3 खसरा नंबर 933/2 ,933/3 का आंबटन कर भूमि स्वामी विहीन दर्ज है । भूदान यज्ञ मंडल की जमीन को भूदान यज्ञ मंडल 1968 अधिनियम की धारा 28 के तहत भूमि आंबटन करने तथा उसे पट्टे पर देने की बोर्ड को शक्तिया निहित है।जिसके तहत ऐसे भूमिहीन ,निर्धन व्यक्तियों को खेती करने के लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधि कलेक्टर के द्वारा आबंटित किया जाता है।भूमि के आबंटन के उपरांत समस्त कागज पत्रों में तथा अधिकार अभिलेखों में भूदान धारक के रूप में अभिलेखित किया जाता है।जिसका आशय कतेहि भूमि स्वामी नहीं हो सकता है।यदि भूदान धारक की मृत्यु हो जाने पर उनके नामनी दर्ज नहीं होकर रिक्त हो जाता है। बता दे कि वर्ष 2011-12 में सोना राम का कोई खाता नहीं है।वर्ष 2011-12 में बी 1 के खाता क्रमांक 239 में लच्छन ,बरसन, बीरसिंग पिता सोना राम कंवर साकिन देह भूमि के नाम पर 277, 337, 680, 875,983,1026,1317 रकबा 0.29,0.08,0.13,0.07,0.07,002,1.04 हेक्टेयर दर्ज पर कुल 0.7 रकबा 1.70 लगान 4.51 दर्ज था । जिमसें उपरोक्त भूमि खसरा नंबर 276,933,917 उसके खाते में दर्ज ही नहीं है।भूदान यज्ञ मंडल की जमीन को उक्त अर्जिनवीस ने तत्कालीन पटवारी ,तहसीलदार के साथ साठगांठ कर शासकीय दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ कर भूदान यज्ञ मंडल की जमीन को अपने तथा परिवार वालों के नाम दर्ज करवा कर शासकीय योजनाओं का लाभ ले रहा है।प्रार्थी ने मगरलोड़ तहसीलदार को को लिखित शिकायत देकर दोषियों के ऊपर उचित कार्यवाही की मांग की है।
क्या कहते है अधिकारी .....
भूदान यज्ञ मंडल की जमीन के मामले की शिकायत प्राप्त हुई है ।जांच जारी है ।जांच के बाद जो तथ्य सामने आएगा।उनके अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी ।
विवेक कुमार गोहिया तहसीलदार, मगरलोड़
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