नाबालिग बालिका को अपहरण कर भगाकर ले जाने वाले आरोपी को नगरी पुलिस ने औरंगाबाद महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार

 



आरोपी को धारा 363, 376,506,34 भादवि.पाक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत भेजा गया जेल


धमतरी।नाबालिग बालिका को अपहरण कर भगाकर ले जाने वाले आरोपी को नगरी पुलिस ने औरंगाबाद महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है।

 15 मई को थाना नगरी क्षेत्रांतर्गत प्रार्थी द्वारा आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनकी नाबालिक पुत्री उम्र 15 वर्ष 10 माह को 13 मई को अज्ञात व्यक्ति अपहरण कर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर नगरी थाने में धारा 363 भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अपहृता एवं अज्ञात आरोपी की तलाश शुरु कर दी।

 पुलिस अधीक्षक धमतरी प्रशांत ठाकुर ने नाबालिग के अपहरण के मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल टीम गठित कर पता साजी  हेतु भेजने के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धमतरी एवं एसडीओपी नगरी मयंक रणसिंह के मार्गदर्शन में पतासाजी के लिए पुलिस तकनीकी साक्ष्य के आधार पर अपहृता एवं आरोपी का औरंगाबाद महाराष्ट्र में होने की सूचना पर टीम औरंगाबाद रवाना किया गया।

जहां अपहृता को आरोपी के कब्जे से बरामद कर अपहृता एवं आरोपी को साथ लेकर थाना नगरी वापस आकर महिला पुलिस अधिकारी से अपहृता से पूछताछ कर सी.डब्ल्यू.सी.से कांउसिलिंग कर परिजनों को सुपुर्द किया गया।महिला डॉक्टर की जांच रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि होने से आरोपी के विरुद्ध प्रकरण में धारा 366 , 376 , 506 , 34 भादवि 4,6 पोक्सो एक्ट जोडी जाकर पीड़िता के कथन पर सह आरोपी से घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल व मोबाईल जप्त कर आरोपी हेमेन्द्र कुमार बघेल उर्फ कुमु पिता गजाधर बघेल उम्र 22 वर्ष ग्राम फरसिंयां थाना नगरी एवं अपहृता को भगाने में सहयोग करने वाले पुष्कर ध्रुव पिता स्व० खेमसिंह ध्रुव उम्र 18 वर्ष 6 माह ग्राम निर्राबेड़ा थाना नगरी को दिनांक 30 मई को गिरफ्तार कर दोनो आरोपियों को न्यायायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। 

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सउनि एन०आर० साहू , सउनि नरेन्द्र साहू , आरक्षक अश्वनी गायकवाड,सालिक पात्रे एवं रूपेन्द्र साहू शामिल रहे।

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