आरोपी के विरूद्ध धारा 366 (क) ,376 ( 2 )( ढ) भादवि.व पॉस्को अधिनियम की धारा 4,6 के तहत कार्यवाही
धमतरी।थाना रूद्री क्षेत्रांतर्गत रूद्री के एक कोचिंग सेंटर के सामने से 15 वर्षीय नाबालिक के 31 मई की सुबह 9 बजे गुम हो गई थी। कहीं पता नही चलने पर परिजनों ने थाना रूद्री में गुमसुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीडित बालिका को बहलाफुसलाकर अपहृत कर भगा कर ले जाने के अंदेशा पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी के पतासाजी के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संदेही का लोकेशन पठानकोट पंजाब होना पता चलने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के तत्काल टीम भेजने के निर्देश पर थाना रूद्री से थाना प्रभारी विनय कुमार पम्मार द्वारा टीम गठित कर आरोपी एवं अपहृत बालिका की पतासाजी के लिए 5 जून को पठानकोट पंजाब भेजा गया। अपहृत बालिका को 7 जून को आरोपी कमल पटेल उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम-कटेली, सारंगढ़ जिला-रायगढ़ के पास से पठानकोट पंजाब में विधिवत बरामद कर आरोपी व नाबालिक बालिका को 9 जून को थाना रूद्री वापस लाकर आरोपी कमल पटेल को 10 जून को अपर सत्र न्यायालय के सामने पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया ।
आरोपी द्वारा नाबालिक पीडिता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 366 (क) ,376 ( 2 )( ढ) भादवि. व पॉस्को अधिनियम की धारा 4,6 अलग से जोड़ा गया।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी विनय कुमार पम्मार , ए.एस.आई तानसिंह साहू आरक्षक पंकज प्रधान महिला आरक्षक सोनिया साहू शामिल रहे ।
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