धमतरी।23 मई 20 को प्रार्थी इन्द्र कुमार साहू निवासी श्यामतराई थाना अर्जुनी एवं उनके पुत्र से अज्ञात मोबाईल से बैंक का साहब बोल रहा हूँ कहकर बोला कि अपने एटीएम कार्ड का आगे पीछे का नम्बर बताओ कहने पर प्रार्थी अपना एटीएम नम्बर आगे पीछे लिखे नम्बर उक्त सीम धारक को बता दिया। जिससे उसके खाता से 47994 रूपये का आहरण किया एवं उसके लड़का तरूण साहू के खाता से दिनांक 25 मई को 71835 रूपये निकाल लिया।इस तरह सीम धारक अपने आप को बैंक का अधिकारी बताकर119829 रूपये का धोखाधडी किया। लिखित रिपोर्ट पर थाना अर्जुनी में अपराध धारा 420 भादवि 66 डी आईटी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों नेतृत्व में थाना प्रभारी अर्जुनी निरीक्षक गगन वाजपेई द्वारा मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना के दौरान अज्ञात मोबाईल धारक के मोबाईल नम्बर का सायबर तकनीकी सेल प्रभारी के सहयोग से द्वारा मोबाइल नंबर के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर प्राप्त किया गया।सीम धारक का नाम पता व सीडीआर के अनुसार आरोपी अनिमेश मैती पिता राजेन्द्र नाथ मेती उम्र 35 वर्ष साकिन जुमई नासकर बलीखली श्रीकृष्णा नगर थाना डोलाहाट जिला दक्षिण 24 परगना (पश्चिम बंगाल) को उसके घर में पता करने पर उपस्थित मिला। जिसे पुलिस हिरासत में लेकर डोलाहार पुलिस थाना लाकर गवाहों के समक्ष मेमोरण्डम कथन लेखबद्ध किया गया।जो अपने ममोरण्डम कथन में बताया कि आज से करीब 2 वर्ष पूर्व अपने घर के मोबाईल से लोगों का नम्बर लेकर उनके मोबाईल नम्बर में फोन करके अपने आपको बैंक का अधिकारी बताकर लोगों का एटीएम नम्बर लेकर उनके बैंक खाता से पैसा निकालकर धोखाधड़ी करता था।
आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय होने से आरोपी का ट्रांजिट रिमाण्ड अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी काकद्विप 24 परगना दक्षिण से प्राप्त कर 13 फरवरी को थाना लाया गया।
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