दुष्कर्म एवं अन्य मामलों में भी सुनाई गई सजा
धमतरी।सीरियल किलर जितेंद्र ध्रुव के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने एक और फैसला सुनाया है। अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम तेलीनसत्ती में उसने पति-पत्नी सहित उसके एक बेटे की बेरहमी से हत्या की थी। आरोपी को इस केस में 3-3 बार आजीवन कारावास,दो 10 व 7 वर्ष की सजा हुई है, जबकि जुर्माना भी 3-3 बार लगाया है।
न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक 12-13 जुलाई 2017 की दरम्यानी रात तेलीनसत्ती निवासी महेन्द्र सिन्हा 38 वर्ष, उसकी पत्नी उषा सिन्हा 32 वर्ष, छोटा पुत्र महेश उर्फ लक्को 11वर्ष और बड़े पुत्र त्रिलोक उर्फ राजा 13 वर्ष पर अज्ञात व्यक्ति ने हथियार से वार किया था। जिसमें मौके पर ही महेंद्र, उसकी पत्नी उषा और छोटे बेटे महेश उर्फ लक्की की मौत हो गई।जबकि महेंद्र का बड़ा पुत्र त्रिलोक बेहोश होने की वजह से बच गया घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने इस केस में तेलीनसत्ती निवासी आरोपी जितेंद्र ध्रुव को गिरफ्तार किया। पूछताछ में हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी जितेंद्र ने महिला के साथ दुष्कर्म भी किया था। पुलिस को बयान दिया कि घर से 14 हजार के गहने चोरी की। वारदात के बाद खून से रंगे कपड़े को घर के पीछे फेंक दिया और गहनों को विभिन्न दुकानो में बेच दिया था।
आरोपी जितेंद्र ध्रुव को धारा 302 के तहत 3 बार और धारा 376 के तहत एक बार आजीवन कारावास की सजा हुई। साथ ही 2-2 हजार से 4 बार दंडित किया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 6-6 माह 4 बार अतिरिक्त सजा होगी। धारा 450 और 307 के तहत 10-10 वर्ष का कारावास 1-1हजार अर्थ दंड, धारा 380 और 201 के तहत 7-7 साल की सजा एवं 500-500अर्थदंड की सजासुनाई गई है।सभी सजाएं एक साथ चलेगी।शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक गजानंद मीनपाल ने किया।ज्ञात हो कि जितेन्द्र ध्रुव एक सीरियल किलर था। उसने 11 महीने में 6 लोगों को हत्या की। खपरी में मां-बेटी की हत्या की थी। उसने तेलीनसत्ती में पति-पत्नी और बेटे की भी हत्या की थी।खपरी और तेलीनसत्ती मामले में फैसला आ चुका है दोनों में आजीवन कारावास हुआ है। इसके पहले ग्रामीण कृषि अधिकारी पिंगला राज की हत्या की थी।जिसका फैसला आना बाकी है।
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