धमतरी।आरोपी शैलेष जुन 2022 से नाबालिग बालिका को डरा धमकाकर लगातार शारिरिक संबंध बना रहा था जिससे बालिका गर्भवती हो गई। जिसका निजी चिकित्सालय रायपुर से गर्भपात कराया गया।
डॉक्टर ने गर्भपात की सूचना थाना पण्डरी जिला रायपुर को लिखित में देते हुये बालिका के गर्भपात दौरान भ्रूण को प्रिजर्व कर थाना पण्डरी पुलिस रायपुर को दिया। थाना पण्डरी रायपुर को सूचना प्राप्त होने पर विधिवत कार्यवाही कर घटना स्थल थाना कुरूद क्षेत्रांतर्गत जिला धमतरी होने से थाना कुरूद द्वारा अपराध धारा 376 (2) N भादवि० 6 पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी शैलेष साहू के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान बालिका का पता तलाश करने पर बालिका ईलाज हेतु रायपुर मे रिश्तेदारों के यहां होने की जानकारी मिली। जो 27 मार्च को कुरूद पुलिस को जानकारी होने पर बालिका को अपने परिजनों के साथ बालिका एवं उसके परिजनो का कथन लेखबद्ध कर बालिका के आंतरिक परीक्षण के आधार पर महिला चिकित्सक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी शैलेष साहू पिता दुजराम साहू उम्र 22 वर्ष साकिन नारी थाना कुरूद की पतासाजी कर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने पर विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
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